कोटा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद, दो बच्चों का पिता है दोषी

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कोटा
राजस्थान के कोटा स्थित विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने एक 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के लगभग दो साल पुराने मामले में सख्त फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट संख्या-5 के न्यायाधीश प्रेमराज सिंह चंद्रावत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शादीशुदा होने का पता चलने पर लौट आई थी पीड़िता
विशेष लोक अभियोजक महेश चांदवानी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोषी युवक ने एक 15 वर्षीय नाबालिग को अपने जाल में फंसाया और बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। हालांकि, जब पीड़िता को इस बात की भनक लगी कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है, तो वह किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर वापस अपने घर लौट आई।

रात में घर से लापता हो गई थी किशोरी
घटना मार्च 2024 की है। पीड़िता के परिजनों ने कोटा के ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके चार बच्चे हैं, जिनमें आठवीं कक्षा तक पढ़ी यह 15 वर्षीय बेटी दूसरे नंबर की है। 25 मार्च की रात करीब 10 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे। अगली सुबह 6 बजे जब उनकी नींद खुली, तो बेटी घर पर नहीं थी। आसपास तलाशने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला और मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि किशोरी अपने साथ कपड़े और आधार कार्ड भी ले गई थी।

13 गवाहों और 26 दस्तावेजों ने दिलाया न्याय
परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट (चालान) पेश की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 26 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए गए। इन्हीं पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है।

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